
● हाईकोर्ट का संभल की जामा मस्जिद की सर्वे पर रोक लगाने से इन्कार।
● मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग करते हुए दायर की थी याचिका।
प्रवाह ब्यूरो
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के मामले में जो भी कार्यवाही की गई है, वह सही है। ऐसे में सर्वे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हिंदू पक्ष की ओर से भी दाखिल की गई याचिका सुनने योग्य है।
बता दें कि संभल में जामा मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट को आदेशित करते हुए मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिए गए थे। बीते 8 जनवरी को भी हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी थी।
साथ ही मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा गया था। सुनवाई के बाद बीते 13 मई को बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था।
जहां हाईकोर्ट ने अब मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई सर्वे पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया। जिससे मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है।
हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब तक इस मामले में जो भी कार्यवाही की गई है, वह सही है। जामा मस्जिद होने या मंदिर होने का मुकदमा संभल लोअर कोर्ट में पहले की तरह चलता रहेगा।