यूपी में अब 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम, रात में भी मिलेगी पूरी सुविधा।

● डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर नई गाइडलाइंस लागू।

● वीडियोग्राफी की स्थिति में अब परिजनों से नहीं लिया जायेगा कोई पैसा।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
जिसके चलते प्रदेश भर के पोस्टमॉर्टम हाउस में अब नई व्यवस्था लागू हो गई है।
शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत अब प्रदेश भर में पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा।
नए दिशानिर्देश के मुताबिक सूर्यास्त के बाद पोस्टमॉर्टम नियमानुसार किया जाएगा। यानी जल्द से जल्द शव के साथ पेपर पोस्टमॉर्टम हाउस भेजा जाएगा। रात में पोस्टमॉर्टम करने की दशा में एक हजार वॉट की कृत्रिम लाइट की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही दूसरे जरूरी संसाधन भी पर्याप्त रूप से पोस्टमॉर्टम हाउस में उपलब्ध होने सुनिश्चित होंगे ताकि 24 घंटे पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई जारी रह सके।
नए दिशानिर्देश के मुताबिक, हत्या, आत्महत्या, यौन अपराध, क्षत-विक्षत शव व संदिग्ध परिस्थितियों में होने वाले मौत के संबंध में रात में पोस्टमॉर्टम नहीं किए जाएंगे। हालांकि अपरिहार्य कारणों में जिला मजिस्ट्रेट व उनके अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बाद ही रात में भी पोस्टमॉर्टम कराया जा सकता है। लेकिन पैनल के तहत होने वाले पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। जिसका पैसा अब पीड़ित परिवारजनों से किसी भी दशा में नहीं लिया जाएगा। 
नए दिशानिर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट को ऑनलाइन भी पब्लिश किया जाए। जिसमें किसी भी तरह की कोई कोताही स्वीकार नहीं होगी। पोस्टमॉर्टम हाउस में एक कंप्यूटर ऑपरेटिव और 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएमओ द्वारा तैनात किए जाएंगे। शव को अस्पताल से पोस्टमॉर्टम हाउस ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही किया जाएगा। नये नियम के तहत सीएमओ को प्रत्येक जिले में दो शव वाहन की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। महिला अपराध, रेप, विवाह के पहले 10 सालों में होने वाली महिला की मौत की दशा में पोस्टमॉर्टम पैनल में महिला डॉक्टर को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। साथ ही अज्ञात शव की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग भी कराई जाएगी। 

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