दोषी पाए जाने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय खातों पर रोक, तीन सदस्यीय समिति नियुक्त।

● गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा कराए जाएंगे ग्राम विकास कार्य।

● रजपुरा के देवराभूरा ग्राम पंचायत का प्रधान प्रारंभिक जांच में दोषी।

प्रवाह ब्यूरो
संभल। संभल जनपद के रजपुरा विकासखंड क्षेत्र के देवराभूरा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सुरेश कुमार को प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर उसके वित्तीय खातों पर रोक लगा दी गई है तथा गांव के विकास कार्यों को कराने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है।
रजपुरा विकासखंड के देवराभूरा ग्राम प्रधान सुरेश कुमार गांव में विकास कार्यों में धांधली के चलते प्रारंभिक जांच में दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर जब तक आरोपों से मुक्त नहीं हो जाए तब तक अपनी शक्तियों या प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
अधिकारों पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडेय द्वारा गांव में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। जिसमें गांव के वार्ड संख्या 10 से इंदल, वार्ड संख्या 7 से जय नारायन तथा बाढ़ संख्या 11 से अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है।
पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से भुगतान के लिए चेकर के रूप में डीएससी रजिस्टर किए जाने हेतु ग्राम पंचायत सदस्य इंदल को अधिकृत किया गया है।

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